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अस्तुरा से हमला करने वाले आरोपी बस स्टैंड निवासी अमृत लाल सेन को राजहरा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल।

भास्कर न्यूज24/वीरेन्द्र भारद्वाज/दल्लीराजहरा।  नगर के बस स्टैंड फवारा चौक स्थित सेलून संचालक आरोपी अमृत लाल सेन अस्तुरा से हमला करने वाले आरोपियों को राजहरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस ने आरोपियो के पास से 1 नग धारदार अस्तुरा जब्त किया । आरोपियों के विरूद्ध धारा 294,506,324,326 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रार्थी झरिहार उईके पिता गोकुल राम उईके निवासी वार्ड क्र0 24 राजहरा ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 13.11.2023 को दोपहर करीबन 01.30 बजे घर वापस आकर खाना खाने के पश्चात आराम कर रहा था उस समय मेरा साला महादेव घर पर नहीं था कि करीब 04.30 बजे गुलशन साहू घर में आकर बताया कि तुम्हारे साला महादेव मंडावी को अमृत लाल सेन द्वारा अपने दुकान के सामने अस्तुरा से मार दिया है तब मैं दौड़ कर गया देखा तो मेरे साला के सीना के नीचे बाये साईड में चोट आकर खून निकल रहा था फिर मैं उसे तत्काल उपचार के ‍लिये शहीद अस्पताल राजहरा लेकर गया हूं वहां पर मेरे साला महादेव मंडावी मुझे बताया कि 04.00 बजे अमृत लाल के सेलून में बैठा था और मनीष सेन कहां है उससे पैसा लेना है कहकर पुछने पर वह मुझे क्यों मनीष के बारे में बार बार पुछते हो कहकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए अपने पास रखे अस्तुरा से सीना के नीचे बाये साईड मारकर चोंट पहुंचाया है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा पंजीबध्द कर विवेचना लिया गया है । पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर श्तिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार नायक एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक राजेश बागड़े राजहरा जिला बालोद के मार्गदर्शन में थाना राजहरा द्वारा आरोपियों की पता तलाश कर मिलने पर अभिरक्षा में लेकर पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया , आरोपी अमृत लाल सेन पिता ध्रुव राम सेन उम्र 30 साल सा0 वार्ड क्र0 24 बस स्टेण्ड राजहरा के कब्जे से एक नग धारदार अस्तुरा जप्त किया गया है , तथा आहत महादेव मंडावी को आयी चोट डॉक्टोर द्वारा गंभीर ‍किस्म का होना लेख करने पर रपकरण में धारा 326 भादवि जोडी गयी है । आरोपी अमृत लाल सेन आरोपी द्वारा अपराध घटना कारित करना स्वीकार करने पर आज दिनांक 14.11.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।

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